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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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हापुड़। दुष्कर्म के मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रेनू राव ने आरोपी को दोषी माना है। देाषी को दस वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2016 में बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने एक युवक पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दिया और मामले में विवेचना करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम में दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि से 80 प्रतिशत व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये की धनराशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं।
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