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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास
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हापुड़। दुष्कर्म के मामले में एडीजे प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) रेनू राव ने आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त 2016 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने थाना धौलाना में दर्ज कराये मुकदमें में बताया कि उनकी आठ वर्षीय बेटी के साथ गांव निवासी बाबू पुत्र फजरू ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजन ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने मामले में सभी साक्षी लोगों की गवाही और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब आरोपी को दोषी माना है। दोषी को दस वर्ष कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि से 80 प्रतिशत राशि व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश दिये हैं।
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