रिश्वतखोरी के आरोपी हैडमोर्रिर को चार वर्ष की सजा
हापुड़। एक व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में वर्तमान में हाफिजपुर थाने में तैनात हैडमोर्रिर देशपाल सिंह बालियान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने चार वर्ष की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वर्तमान में जिले के हाफिजपुर थाने में तैनात हैडमोर्रिर देशपाल बालियान ने करीब नौ वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान सुधीर कुमार वर्मा को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसके एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी गयी थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत द्वारा शुक्रवार को सजा सुनाई गयी थी। हैडमोर्रिर हापुड़ के बाबूगढ़ और वर्तमान में हाफिजपुर थाने में भी तैनात रहा है। यहां तैनाती के दौरान भी उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। हाफिजपुर थाना प्रभारी उत्तम सिंह राठौर ने बताया कि मामले की जानकारी मिल गयी है। फिलहाल हैडमोर्रिर छुट्टी पर चल रहा था।