अब गांवों में भी भवन निर्माण को पास कराना होगा नक्शा
हापुड़। देहात क्षेत्रों में तीन सौ वर्ग मीटर या इससे अधिक आवासीय या व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिए अब जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकार कराना होगा। बिना स्वीकृति निर्माण कार्य किए जाने पर ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ जुर्माना तो लगेगा ही वहीं विभागीय कार्रवाई भी होगी।
शहर में निर्माण कार्य के लिए संबंधित प्राधिकरण से नक्शा पास कराना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अब हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर कहीं भी कोई निर्माण कार्य 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूमि में कराया जाता है तो उसके लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके अलावा प्लॉटिंग के लिए भी जिला पंचायत की अनुमति लेनी जरूरी होगी। हालांकि अभी तक गांवों में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। बिना नक्शा पास कराए ही धड़ल्ले से मकान अथवा व्यवसायिक भवन बनाए जा रहे हैं। दरअसल यह नियम पुराना है, लेकिन अब शासन के आदेशों पर इस पर सख्ताई से पालन होगा। इसके अलावा जिला पंचायत कर वसूली के मामले में भी पीछे चल रहा है। ऐसे में इस मामले में अब सक्रियता बढ़ गयी है।
अपर मुख्य अधिकारी प्रणव पांडेय ने बताया कि अभी तक केवल वे लोग ही मानचित्र पास कराने के लिए आते थे, जिन्हें ऋण आदि के लिए इसकी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस नियम का सख्ताई से पालन कराया जाएगा। जिला पंचायत की टीमें गांव गांव घूमकर इस तरह के निर्माण कार्य पर नजर रखेंगी।