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बिना अनुमति बैठक करने पर सपा प्रत्याशी पर मुकदमा

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बिना अनुमति बैठक करने पर सपा प्रत्याशी पर मुकदमा
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गढ़मुक्तेश्वर। बिना अनुमति बैठक करने और जुलूस निकालने पर सपा-रालोद प्रत्याशी और समर्थकों के खिलाफ सिंभावली थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
सीओ पवन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू है। इस समय बिना अनुमति बैठक और जुुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। सीओ ने बताया कि सपा-रालोद प्रत्याशी रविंद्र चौधरी ने सिंभावली क्षेत्र के गांव मुरादपुर में इकरार के आवास पर अपने समर्थकों के साथ बैठक की और गांव में जुलूस निकाला। जिसमें काफी संख्या में शामिल हुए समर्थकों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। जिससे कोविड संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई थी। इसके अलावा बैठक करने और जुलूस के लिए निर्वाचन आयोग से कोई अनुमति भी नहीं ली गई। जिसके चलते रविंद्र चौधरी के अलावा इकरार, नदीम, नाजिम, ताज मोहम्मद, मजहर, जमशेद समेत अन्य लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद
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