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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष आठ माह का कारावास

Mon, 15 Apr 2024 10:48 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि हापुड़ कोतवाली पुलिस ने पक्का बाग भगवानपुरी निवासी तुषार पुत्र मूलचंद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त तुषार एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।

मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी तुषार को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए चार वर्ष आठ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड ाी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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