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Hapur News: सराय एक्ट में पंजीकरण बिना चल रहे चार होटल सील

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धौलाना। तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को अवैध रूप से संचालित हो रहे चार होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया। जांच के दौरान होटल बिना सराय एक्ट के पंजीकरण के संचालित पाए गए। साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया।
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नायब तहसीलदार अमर पाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान खिचरा-पिपलैडा स्थित राणा होटल व धौलाना के सनराइजर होटल, क्राउन प्लाजा व रॉयल होटल को बंद कराया गया। प्रशासन के अनुसार ये सभी होटल सराय एक्ट के तहत अनिवार्य पंजीकरण कराए बिना संचालित हो रहे थे। नायब तहसीलदार अमर पाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कई होटल बिना वैधानिक अनुमति के चल रहे थे। इनमें से अधिकांश के पास फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था।
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