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Hapur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष की सजा

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हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी कर बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। इसमें जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मामले के आरोपी पम्मी उर्फ अविनाश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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नगर कोतवाली पुलिस ने पम्मी उर्फ अविनाश निवासी मोहल्ला गणेशपुरा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाया। इसमें उन्होंने मामले के आरोपी पम्मी उर्फ अविनाश को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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