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सख्ती से होगा चुनाव आयोग के आदेशों का पालन: डीएम

Fri, 06 Jan 2017 09:16 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
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चुनाव - फोटो : अमर उजाला
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कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि कलक्ट्रेट व नगर पालिका परिसर में चुनाव की सारी प्रक्रिया संपन्न होगी। तीनों तहसीलों के रिटर्निंग अफसर हापुड़ में ही बैठेंगे। नामांकन फॉर्म भी यहीं से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियां मंडी परिसर से रवाना होंगी।

जबकि, गाजियाबाद जिले में आने वाले धौलाना विधानसभा क्षेत्र के 103 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां गाजियाबाद से आएंगी। इन बूथों की ईवीएम हापुड़ नवीन मंडी परिसर में जमा होंगी।
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डीएम ने बताया कि जिले में 780 ऐसे बूथ हैं जिन पर 4931 दिव्यांगों मतदाता हैं। दिव्यांगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन्हें ई रिक्शा या दूसरे वाहनों से लाकर वोट डलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो रही है।

अगर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची मेें नाम नहीं है तो वह जुड़वा सकता है। चुनाव आचार संहिता के चलते किसी भी तरह का नया विकास कार्य नहीं होगा। आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य शुरू हो चुके हैं सिर्फ वही जारी रहेंगे।
 
इस बार सुविधा एप के माध्यम से रैली, जनसभा या रोड शो की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन लेनी होगी। डीएम ने बताया कि हैलीपेड आदि की अनुमति भी ऑनलाइन लेनी होगी।

चुनाव आयोग भी इस एप से जुड़ा है और हर अनुमति की जानकारी आयोग को मिलती रहेगी। इसके अलावा समाधान एप पर लोग किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा किसी भी सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। जबकि किसी भी प्राइवेट भवन पर झंडा लगाने पर भवन स्वामी से अनुमति लेनी होगी।

चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश हैं कि इस बार रोड शो में एक साथ दस से अधिक वाहन भाग नहीं लेंगे। इन वाहनों में बाइक व ई रिक्शाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इन वाहनों पर पार्टी के बैनर या स्टीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

झंडे के भी मानक तय हैं। बाइक पर दो फिट लंबा व एक फिट चौड़े से अधिक झंडे का साइज नहीं होगा, जबकि बड़े वाहन पर तीन दो का साइज होगा। वाहन पर हूटर, किसी प्रकार की सर्च लाइट नहीं लगी होगी।

प्रचार वाहन पर लाउड स्पीकर शहरी क्षेत्र में सुबह छह से रात 10 बजे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह छह से रात 11 बजे तक बजेंगे।
 
इस बार धर्म और जाति को मुद्दा बनाने वाले प्रत्याशियों से चुनाव आयोग सख्ती से निपटेगा। इस बार धर्म स्थल में किसी धर्म विशेष के लोगों को लुभाने के लिए बैठक या जनसभा की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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