जिले भर में हाईवे-24 और 235 पर स्थित 55 शराब की दुकानें बंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दुकानों को एक अप्रैल 2017 से दूसरे स्थानों पर विस्थापित कराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित शराब की तमाम दुकानों को विस्थापित किए जाने का आदेश जारी किया है। इनमें देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें शामिल हैं।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 और 235 के किनारे कुल 55 अंग्रेजी और देशी शराब की दुकाने हैं। इन सभी दुकानों को एक अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से हटाकर अन्य स्थानों पर विस्थापित करा दिया जाएगा।
शासनादेश मिलते ही इस संबंध में कारवाई शुरू की जाएगी। वहीं, गढ़ में 15 और पिलखुवा में हाईवे किनारे आठ शराब की दुकानें हैं। इन दुकानों को हाईवे से हटाने के आदेश पर लोगों में खुशी का माहौल है।
नागरिक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस त्रिवेदी ने कहा कि ठेकों के हटने से हाईवे पर वाहन खड़ा कर लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही हादसों में भी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। समाजसेवी पंकज शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हित में फैसला सुनाया है।