अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2015 में सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
कोर्ट ने पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये की देने का भी आदेश दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की नौ वर्षीय बेटी 20 फरवरी 2015 को गांव में आई एक बारात से खाना खाकर घर को लौट रही थी।
रास्ते में घात लगाकर बैठे गांव निवासी शेखर पुत्र छत्रपाल ने किशोरी को उठा लिया और अपने घर ले गया। जहां उससे छेड़छाड़ की गई। किशोरी के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी।
बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी शेखर को छेड़छाड़ और पोस्को की धारा में दोषी पाया। उसे तीन वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी जेल से ही फैसला सुनने आया था।