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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम चंद्रपाल द्वितीय ने ईंट भट्ठे पर काम करने वाली एक युवती से दुष्कर्म के मामले में ठेकेदार को दोषी मानते हुए दस साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र सिंह खरे ने बताया कि एक युवती पिलखुवा स्थित एक ईंट भट्ठे पर अपने पिता के साथ काम करती थी। 16 मार्च 2016 को युवती अपनी झुग्गी के बाहर खाना बना रही थी। तभी जिला संभाल के थाना धनारी के गांव बहीपुर निवासी ठेकेदार विजय सिंह उसके पास आया और मच्छर मारने के लिए क्वाइल की मांग की। जब वह क्वाइल लेने के लिए झुग्गी में गई तो ठेकेदार ने झुग्गी का दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी युवती का पिता मौके पर आया और शोर मचा दिया। इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था।
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बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम चंद्रपाल द्वितीय ने इस मामले में ठेकेदार विजय सिंह को दोषी मानते हुए उसे दस साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास का दंड भी सुनाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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