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छात्रा से रेप के अभियुक्त को 10 साल की कैद

Fri, 04 Mar 2016 09:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
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रेप पीड़ित - फोटो : अमर उजाला
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मासूम छात्रा से रेप करने वाले अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड दिया। दो लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से  छात्रा के पुर्नवास हेतु दिलवाये जायेंगे।
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  अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि गढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती है। 29 जनवरी 2015 को दोनों भाई-बहन दोपहर में स्कूल से घर लौट रहे थे।

रास्ते में गांव का ही एक युवक बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया। छात्रा के भाई ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीट दिया। आरोपी ने रेलवे फाटक के पास स्थित एक ईख के खेत में चाकू की नोंक पर छात्रा से रेप किया।
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तीन फरवरी 2015 को छात्रा अपने माता-पिता, भाई और मामा के साथ डासना दवा लेने जा रही थी। रास्ते में युवक को देखकर छात्रा ने उसे पहचान लिया और अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में रिपोर्ट लिखाई। तभी से आरोपी जेल में था और उसकी जमानत अर्जी को खारिज किया जा चुका था।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने गांव निवासी आरोपी फैसल को दोषी पाया और उसे 10 साल कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड दिया। जुर्माने में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। जबकि दो लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से छात्रा के पुर्नवास के लिए दिलवाए जाएंगे।
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