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Hapur News: दादा-दादी की हत्या में तीन वर्ष की सुधारात्मक सजा

Mon, 10 Jun 2024 10:30 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान में दादी-दादा की गला काटकर हत्या के मामले में बाल अपचारी को सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉ स्वाति गर्ग व राजन त्यागी द्वारा बाल अपचारी को दोषी मानते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है।
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15 जुलाई वर्ष 2021 को मोहल्ला कोटला मेवतियान में बुजुर्ग दंपती की रात में छुरे से गर्दन व शरीर पर वार करके हत्या हुई थी। जांच में पता चला था कि रिश्तेदार फूफा को फंसाने के लिए नाबालिग पोते ने ही दादा और दादी की हत्या की थी। मामले में पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड़, हापुड़ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके बाद बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान बाल अपचारी को हत्या का दोषी मानते हुए बोर्ड ने उसे तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जिसके बाद बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित राजकीय विशेष गृह (किशोर) भेजा गया। इसके अतिरिक्त बाल अपचारी में सुधार लाने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड़ को बाल अपचारी का व्यक्तिगत सुधार योजना बनाने व उसका आंकलन करने के लिए आदेशित किया गया। जिस छुरे से दादा- दादी की हत्या की गई थी वह छुरा पुलिस द्वारा बाल अपचारी से बरामद किया गया था।
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