हापुड़। न्यायालय ने कार और मोबाइल लूटने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष 6 माह के साथ 500 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
वर्ष 2020 में सिंभावली थाना पुलिस ने गांव जोहर थाना गुर्दीवाल जनपद होशियारपुर (पंजाब) व हाल पता मोहल्ला करीमनगर थाना पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सुरेंद्र को मोबाइल फोन व कार लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 वर्ष 6 माह व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।