हापुड़। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। जिसमें न्यायालय ने चोरी करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने एक व्यक्ति को बंधक बनने के मामले में भी निर्णय सुनाया।
थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2011 में सोनू निवासी गोव सलौना कस्बा बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने मामले के आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए छह माह पंद्रह दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को दो हजार आठ सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। इसके अलावा हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2002 में यानी 22 वर्ष से भी अधिक समय पहले मनजीत निवासी गांव कनिया कल्याणपुर जनपद हापुड़ के खिलाफ एक व्यक्ति को बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी मनजीत को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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