हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के एक मामले में पंद्रह साल बाद निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
थाना पिलखुवा पुलिस ने 2009 में रहीसुद्दीन निवासी मदापुर कस्बा पिलखुवा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी रहीसुद्दीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद