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Hapur News: बैंक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Wed, 13 Mar 2024 09:28 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 156/3 सीआरपीसी में तीन किसानों द्वारा दायर किए गए वाद में बैंक प्रबंधक के खिलाफ हापुड़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए है।
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किसानों के अधिवक्ता शुभम शर्मा ने बताया कि गांव सरावा हापुड़ कोतवाली निवासी किसान राजकुमार ने दो लाख दस हजार, किसान कुंवरपाल ने तीन लाख पचास हजार व किसान सुरेश ने 85 हजार व दो लाख पच्चीस हजार रुपये सिंडिक़ेट बैंक (वर्तमान में केनरा बैंक) की बदनौली शाखा से भूमि बंधक कर कृषि ऋण लिया था। तीनों किसानों ने बैंक की बकाया धनराशि बैंक प्रबंधक को नकद देकर अपने-अपने ऋण खाते बंद करा दिए। लेकिन जब वह बैंक से अपने बचत खाते से धनराशि निकालने पहुंचे तो बैंक कर्मियों ने धनराशि देने से मना कर दिया और बताया कि तुम पर ऋण का बकाया है। उन्हें पता चला कि बैंक प्रबंधक ने उनके द्वारा दी गई धनराशि का गबन किया है। जिसके बाद तीनों किसानों ने मामले की शिकायत बैंक के उच्च अधिकारी व पुलिस से की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस कारण वह न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में आए। तीनों मामलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हापुड़ कोतवाली पुलिस को मामले की सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश किए है।
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