हापुड़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने मंगलवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोचिंग संस्थान को एक लाख 72 हजार 622 रुपये लौटाने और पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
नगर के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी वरुण भसीन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक मामला दाखिल किया था। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने गाजियाबाद में स्थित फिट्जी संस्थान में अपने पुत्र दक्ष भसीन के प्रवेश के लिए संपर्क किया था। संस्थान ने उक्त कोर्स दो वर्ष और पाठ्यक्रम का शुल्क 3 लाख 33 हजार 723 रुपये बताया।
28 दिसंबर 2023 को चेक के माध्यम से 3 लाख 5 हजार 598 रुपये जमा कर उसने अपने पुत्र का दाखिला करावाया। उनके पुत्र ने नौ माह तक कोचिंग की। इसके बाद बिना किसी पूर्व सूचना के कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। सेंटर बंद होने के बाद उसने संस्थान के मैनेजर से संपर्क कर धनराशि को वापस दिलवाने का अनुरोध किया, लेकिन संस्थान ने इन्कार कर दिया।
मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष प्रवीन कुमार जैन, सामान्य सदस्य राजीव कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष रावत ने पीड़ित का परिवाद आंशिक रूप से एकपक्षीय स्वीकार किया और आदेश दिया कि इस फैसले के 45 दिनों के भीतर जमा की गई 1 लाख 72 हजार 622 रुपये अदा किए जाएं। साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के अदा किए जाए।