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Hapur News: न्यायलय ने पांच मामलों में सुनाया फैसला

Thu, 20 Feb 2025 09:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। न्यायालय ने अवैध रुप से चाकू रखने चार तथा एक लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने पांचों मामले के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2011 में प्रदीप कुमार निवासी आनची खुर्द थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ के खिलाफ अवैध रूप से चाकू रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए पांच दिन के कारावास की सजा की सजा सुनाई।

हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2004 में मेहराज निवासी पुरनी चुंगी बुलंदशहर रोड जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से चाकू रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश ने आरोपी मेहराज को दोषी करार देते हुए न्यायालय दो दिन के कारावास की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने वर्ष 2001 में प्रदीप निवासी गांव डेरा कुटी बहादुरगढ़ के खिलाफ चाकू रखने का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायाधीश ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए आठ दिन के कारावास की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2009 में रहीसुद्दीन निवासी गांव मदापुर के खिलाफ चाकू रखने का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें रहीसुद्दीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

वहीं, थाना हापुड नगर पुलिस ने वर्ष 2015 को हसमत निवासी गांव टियाला थाना हापुड़ देहात के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश ने हसमत को न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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