हापुड़। न्यायालय ने अवैध शराब बरामद होने के मामले में एक दोषी को नौ दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2003 में सतीराज निवासी गांव दरियापुर थाना सिंभावली जिला हापुड़ को अवैध शराब बरामद होने के मामले में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सतीराज को दोषी ठहराते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई नौ दिन व चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।