हापुड़। मुख्य चिकित्साधिकारी पर पिछले दिनों नियम विरुद्ध टेंडर निकालने के आरोप लगे हैं। सहारनपुर की चौधरी एंटरप्राइजेज के संचालक ने मामले में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर निकालने की शिकायत आईजीआरएस पर दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता चौधरी एंटरप्राइजेज के संचालक जुलफान अहमद का आरोप है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व चिकित्सालयों, ट्राॅमा सेंटर में लाण्ड्री, बागवानी व साफ-सफाई कार्यों के लिए ई-टेंडर प्रणाली से जो टेंडर निकाला गया है, वह शासनादेश का उल्लंघन है, जबकि यह टेंडर जैम पोर्टल के माध्यम से निकाला जाना चाहिए था। इसके बाद भी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ई-टेंडर प्रणाली से टेंडर कराया जा रहा है। इसमें भी कई प्रकार की त्रुटि हैं। ई-टेंडर 20 फरवरी को निकाला गया और इसे डालने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है, जो कि मात्र छह कार्यदिवस है।
इसी प्रकार शासनादेशों की अवहेलना करते हुए किसी चहेती फर्म को जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसुताओं को दिए जाने वाले भोजन व विभिन्न प्रशिक्षण में जलपान और भोजन व्यवस्था के लिए नियम विरुद्ध ई-टेंडर प्रणाली से टेंडर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से जैम पोर्टल के माध्यम से ही की जाती है। यह टेंडर सेवाओं के क्षेत्र में आता है। इसलिए इस टेंडर को भी जैम पोर्टल से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने टेंडर के मामलों में जांच कराकर नियम से कराने की मांग की है।
मामले में सीएमओ डाॅ. सुनील कुमार त्यागी का कहना है कि नियम से ही टेंडर निकाले गए हैं। फर्म के संचालक द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।