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जानलेवा हमले में आरोपी को आजीवन कारावास

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जानलेवा हमले में आरोपी को आजीवन कारावास
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हापुड़। युवक पर जानलेवा हमले के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) वीना नारायन ने आरोपी को दोषी माना है। दोषी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में पिलखुवा थाने में एक व्यक्ति ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उसका चचेरा भाई सुमित रात को आठ बजे मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गया था। इसी दौरान रेलवे रोड पिलखुवा निवासी सलमान उर्फ सल्लू पुत्र बाबू खां अपने साथ दुकान पर ले गया। सलमान और उसके एक साथी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू घोंप दिया। वादी ने बताया कि घटना से करीब दो माह पूर्व उसका सलमान से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि मोहल्ले वालों ने फैसला करा दिया था। इसी बात को लेकर सलमान उससे रंजिश मानता था। पीड़ित के भाई ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अब न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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