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Hapur News: फर्जी मार्कशीट मामले में मोनाड विवि के नौ आरोपियों की भी जमानत खारिज

Fri, 11 Jul 2025 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के मामले में जिला न्यायालय ने शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश अजय कुमार द्वितीय ने बिजेंद्र सिंह के बाद नौ अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने बिजेंद्र सिंह हुड्डा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज की थी।
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शुक्रवार को न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए अभियुक्त अनिल बत्रा, नितिन कुमार, इमरान, विपिन चौधरी, कुलदीप सिंह, सन्नी कश्यप, गौरव शर्मा, संदीप कुमार सहरावत, मुकेश ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज किया। आदेश में कहा कि अभियुक्त ने मोनाड विश्वविद्यालय के कथित चांसलर व मालिक मुख्य अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर एक संगठित अपराध के सिंडिकेट के रूप में आर्थिक लाभ के लिए विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्रियां व फर्जी सत्यापन की कार्यवाही को इस प्रकार संचालित किया, जिससे न केवल छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, बल्कि विभिन्न वैधानिक संस्थाओं और राष्ट्र के लिए अत्यंत हानि हो रही है। विवेचक द्वारा अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा मोनाड विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट व डिग्री तैयार कर उनका फर्जी सत्यापन करने का साक्ष्य संकलित किया गया है।

जिला न्यायाधीश ने आदेश में यह भी कहा है कि अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण ने एक-दूसरे के साथ मिलकर अवैध धन कमाने के उद्देश्य से फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां अयोग्य छात्रों को बेची हैं और उनके द्वारा अयोग्य होते हुए भी विभिन्न संस्थानों में नौकरियां प्राप्त की गई और विश्वविद्यालय द्वारा उनके फर्जी दस्तावेजों का फर्जी सत्यापन किया गया है।
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कोर्ट में कहा गया कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स व पाठ्यक्रमों की फर्जी डिग्रियां व फर्जी मार्कशीट, छापकर उन्हें बेचकर उनका फर्जी सत्यापन करते हुए एक ऐसा संगठित आर्थिक अपराध कारित किया जा रहा है जो अत्यंत गंभीर है।
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