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Hapur News: लाइसेंस शुल्क घटाने पर सहमति से उद्यमियों को मिलेगी राहत

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पिलखुवा। पावरलूम उद्योग पर वर्षों से पड़ रहे लाइसेंस शुल्क के बोझ को कम करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। नगर पालिका परिषद बोर्ड ने पावर लाइसेंस शुल्क को 100 रुपये प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 30 रुपये प्रति हॉर्स पावर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले के राजकीय गजट में प्रकाशित होने का इंतजार है। इसके बाद नई दरें लागू हो जाएंगी।
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वर्ष 2016 से लागू शुल्क दर को लेकर पावरलूम उद्यमी लगातार आवाज उठा रहे थे। उनका तर्क था कि बढ़ती लागत, महंगी बिजली और बाजार की चुनौतियों के बीच अधिक लाइसेंस शुल्क उद्योग पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। कई बार उठी मांग के बाद अब बोर्ड स्तर पर इस पर सहमति बन गई है।
पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव लागू होने पर उद्यमियों को प्रति हॉर्स पावर 70 रुपये की सीधी राहत मिलेगी। इससे छोटे और मध्यम स्तर के पावरलूम संचालकों को सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है।
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पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने बताया कि पावरलूम उद्योग बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका से जुड़ा है। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए प्रस्ताव लाया गया था, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब राजकीय गजट में प्रकाशन की औपचारिकता पूरी की जा रही है। यह कटौती केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि संघर्ष कर रहे पावरलूम कारोबार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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