हापुड़। लूट का प्रयास करने के दोषी को न्यायालय ने 22 दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया हैै। थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2009 में अभियुक्त कृष्णपाल निवासी गांव मोहम्मदपुर खुड़लिया को लूट का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी को जेल में बिताई गई 22 दिन की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।