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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष तीन माह की सजा

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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि हापुड़ कोतवाली पुलिस ने थाने में हरेंद्र सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी गांव ब्योही थाना राया जनपद मथुरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त हरेंद्र सिंह एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी हरेंद्र सिंह को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए चार वर्ष तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं एक अन्य मामले में न्यायालय ने हितेश पुत्र लक्ष्मण उर्फ लाला निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ़ को अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी हितेश को छह माह के कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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