हापुड़ । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छोटे कमेलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदूषण फैलाने के मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ नगर निगम गाजियाबाद, मेरठ, नगर पालिका को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण विद् किसान नेता कृष्णकान्त सिंह हूण की याचिका पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार की मुख्य बैंच ने कमेलों की स्थिति पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य सरकार से संतोषजनकर जवाब नहीं मिलने पर अगली सुनवाई 19 नवंबर से पहले स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इन जिलों में कई कमेले ऐसे हैं जो केवल निगम या पालिका की अनुमति से चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश ने बोर्ड से एनओसी नहीं ली है।