अब उद्यमी तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे सिक्योरिटी
पावर कारपोरेशन ने उद्यमियों को सिक्योरिटी की धनराशि तीन किस्तों में जमा करने की सहूलियत दे दी है। निगम के इस फैसले से उद्यमियों को काफी राहत मिली है।
निगम द्वारा सिक्योरिटी जमा करने के नोटिस के बाद उद्यमियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उद्यमियों पर विभाग द्वारा सिक्योरिटी जमा करने का दबाव बन रहा था।
ऊर्जा निगम द्वारा उद्यमियों को कनेक्शन के सापेक्ष सिक्योरिटी जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई थी। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद उद्यमियों को बीते एक वर्ष से राहत मिली हुई थी, लेकिन हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के पक्ष में फैसला सुना दिया।
निगम अफसरों ने तत्काल उद्यमियों को सिक्योरिटी जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिए थे, जिसका उद्यमियों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया था। हापुड़ स्मॉल स्केल के सचिव व आईआईए के मंडलीय उद्योग चेयरमैन अमन गुप्ता के नेतृत्व में उद्यमी डीएम से मिले। डीएम ने निगम अफसरों को उद्यमियों की समस्या के निस्तारण के आदेश दिए।
अमन गुप्ता ने बताया कि निगम ने उनकी मांग मान ली है, क्योंकि उपभोक्ताओं पर सिक्योरिटी की धनराशि काफी अधिक बैठ रही है, जिसे एक मुश्त जमा नहीं किया जा सकता है। निगम अफसरों ने तीन किस्तों में सिक्योरिटी धनराशि जमा करने का आश्वासन दिया है।
अधिशासी अभियंता सचिन कुमार का कहना है कि उद्यमियों को सिक्योरिटी एक मुश्त जमा करने में परेशानी न हो, इस उद्देश्य से तीन किस्तों में सिक्योरिटी का पैसा जमा कराया जाएगा।