अवैध कांप्लेक्स सीलिंग में लापरवाही पर सहायक अभियंता स्थानांतरित
हापुड़। नियम के विरुद्ध रेलवे रोड पर बने तीन कांप्लेक्स में कोर्ट के आदेशों पर हुई सीलिंग कार्रवाई में दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के मामले में प्राधिकरण के सहायक अभियंता पर कार्रवाई हुई है। शिकायत के बाद कमिश्नर के आदेशों पर कराई गई जांच में अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने का खुलासा हुआ है। उसके बाद सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर जांच बैठा दी गई है।
नोएडा के एक युवक सोमवीर ने हापुड़ रेलवे रोड स्थित सिटी प्लाजा, विष्णु प्लाजा और लक्ष्मी प्लाजा के संबंध में हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी। कांप्लेक्स मालिकों पर पार्किंग के स्थान में दुकान बनाकर बेचने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट ने तीनों कांप्लेक्स के बेसमेंट को सील करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के बाद जुलाई में एचपीडीए के सहायक अभियंता मनोज सिंह के नेतृत्व में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी।
इस मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद कात्यान ने कमिश्नर और शासन से शिकायत करते हुए सीलिंग कार्रवाई में लापरवाही बरतने, कोर्ट के आदेशों के अवमानना करने और मालिकों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। उसके बाद कमिश्नर डा. प्रभात कुमार ने प्राधिकरण के सहायक अभियंता राम स्वरूप को मामले की जांच सौंपी थी। इसमें मनोज सिंह पर लगे आरोप सही पाये गये जिसकी रिपोर्ट कमिश्नर और शासन को भेजी गई। इस पर शासन ने सहायक अभियंता मनोज सिंह का तत्काल प्रभाव से जनपद बांदा में स्थानांतरण कर दिया है। साथ ही बांदा के अपर आयुक्त को मामले की उच्च स्तरीय जांच सौंपी गई है।
प्राधिकरण के वीसी गया प्रसाद ने बताया कि कमिश्नर के आदेशों पर कराई गई जांच में आरोप सत्य पाये गए हैं। उसके बाद सहायक अभियंता का स्थानांतरण हुआ है। तीनों कांप्लेक्स पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।