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एडीएम ने नूडल्स की नामचीन कंपनी पर किया साढ़े चार लाख का जुर्माना

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एडीएम ने नूडल्स की एक कंपनी पर लगाया साढ़े चार लाख का जुर्माना
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- जांच के लिए गढ़ से लिया गया था नमूना, मानकों पर नहीं उतारा खरा
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गढ़मुक्तेश्वर के बड़ा बाजार से सनफीस्ट कंपनी की ओर से उत्पादित नूडल्स यिप्पी का नमूना लिया था। जांच में यह नमूना फेल होने पर एडीएम ने हरिद्वार स्थित कंपनी पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीएम रजनीश राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र पाल सिंह ने 24 दिसंबर 2016 को गढ़मुक्तेश्वर के बड़ा बाजार मेन मार्केट से सनफीस्ट कंपनी की ओर से उत्पादित नूडल्स यिप्पी का नमूना भरकर लैब भेजा था। उसके बाद आई लैब रिपोर्ट में नमूना फेल हो गया।
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उसके बाद अभिहित अधिकारी ने सिंतबर 2017 में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की संस्तुति की। इस मामले में संबंधित लोगों द्वारा विभिन्न एडवाइजरी प्रस्तुत की गई तथा दोनों पक्षों में बहस हुई।
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एडीएम ने बताया कि यह एक बड़ी एवं प्रतिष्ठित कंपनी है। रिपोर्ट से साफ है कि कंपनी ने अपने उत्पाद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों का उल्लंघन किया है। इसको देखते हुए कंपनी पर साढ़े चार लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियमानुसार अर्थदंड वसूलने के आदेश के अलावा खाद्य पदार्थ में सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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