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खाद्य सामग्री बेचने को बनवाना होगा लाईसेंस

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अब खाद्य सामग्री बेचने के लिए बनवाना होगा लाइसेंस
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खाद्य सामग्री बेचने के लिए अब लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा।

दोषी पाए जाने पर 6 माह तक की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सामग्री बेचने के लिए दुकानदार को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।
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अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि अब तक कुछ लोग बिना लाइसेंस या पंजीकरण के ही खाद्य सामग्री की ब्रिकी कर रहे थे।

विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री बेचते पाया गया तो मिला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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लाइसेंस के लिए रखने होंगे ये कागजात
लाईसस के लिए आवेदन करने वाले को अपनी दो फोटो, वोटर कार्ड संबंधित कोषागार में जमा फीस की रसीद लगानी होगी।

रेहड़ी वालों या खुदरा सब्जी बेचने वालों को स्थान बताकर स्वयं प्रमाणित करते हुए अर्जी देनी होगी। अगर कोई खाद्य उत्पादन करने की फैक्ट्री या अन्य तरह से कहीं उत्पाद करता है तो उसे जमीन के मालिकाना हक, किराएदारी या कब्जे के सबूत देने होंगे।
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