इफको की डीएपी उर्वरक के सैंपल फेल होने पर कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट
- कोर्ट ने जिला कृषि अधिकारी से 30 अगस्त तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए
- कार्रवाई न होने से नाराज धनौरा निवासी किसान ने लिया कोर्ट का सहारा
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। इफको के पीसीएफ गोदाम से बीते दिनों लिए गए 8 डीएपी के सैंपल फेल होने के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। धनौरा निवासी एक किसान की याचिका पर कोर्ट ने जिला कृषि अधिकारी से 30 अगस्त तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में कृषि विभाग के अफसरों ने छापामार कार्रवाई के दौरान बुलंदशहर रोड स्थित इफको के पीसीएफ गोदाम से डीएपी के सैंपल एकत्र किए थे। इनमें से 8 सैंपल जांच में फेल हो गए थे। बता दें कि जिलेभर में इसी गोदाम से बड़ी मात्रा में उर्वरक की सप्लाई होती है। उर्वरक के सैंपल फेल होने के बाद किसानों में काफी रोष पनप गया था। क्योंकि घटिया गुणवत्ता के उर्वरक से उनकी फसलों को नुकसान हो सकता था।
इफको की अपील पर फेल हुए सैंपल का पुन परीक्षण किया गया, लेकिन इसमें भी सैंपल अमानक मिले। दूसरी बार अपील किए जाने पर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ज्ञान सिंह ने अपील को निरस्त कर दिया था।
पीड़ित किसान शिवकुमार त्यागी ने बताया कि सैंपल फेल होने के बाद भी कृषि विभाग के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मौखिक रूप से सैंपल दूसरे राज्य में जांच के लिए भेजने की बात कही गई। लिखित में इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। इससे क्षुब्ध किसान ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने जिला कृषि अधिकारी से 30 अगस्त तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।