सूचना न देने पर अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका
अमर उजाला ब्यूरो
गढ़मुक्तेश्वर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने 23 जुलाई 2015 से लेकर 25 जनवरी 2017 तक जनपद में तैनात रहे समस्त जन सूचना अधिकारी / बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सिंभावली के गांव रतूपुरा निवासी अल्लारक्खा ने 10 नवम्बर वर्ष 2014 को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जन सूचना अधिकारी से चार बिंदूओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम एक्ट 2005 के तहत जानकारी मांगी थी। कई बार अपील के बाद भी जब कोई सूचना नहीं दी गई तो अल्लारक्खा ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। सूचना आयोग द्वारा भी इस मामले को लेकर कई बार बीएसए / जन सूचना अधिकारियों से समय समय पर जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जनपद में 23 जुलाई 2015 से लेकर 25 जनवरी 2017 तक नियुक्त रहे समस्त बेसिक शिक्षाधिकारी / जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके लिए अधिकारियों को पत्र भेजकर अर्थदंड वसूली के आदेश दिए गए है।