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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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हापुड़। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को खेत में खींचकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को पुर्नवास के लिए दी जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी एक सितंबर 2018 को नहर पटरी पर गोबर डालने के लिए जा रही थी। तभी विनोद पुत्र भगवत रास्ते में आया और किशोरी का मुंह दाबकर उसे जबरन उठाकर ज्वार के खेत में ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में दाखिल वाद के बाद ट्रायल के दौरान समस्त गवाहों और सुबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रेनू राव ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ साथ 23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से 80 प्रतिशत अंश पीड़िता को पुर्नवास के लिए देने के आदेश दिए हैं। दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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