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आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक न जमा करने पर होगा जुर्माना

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आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक न जमा करने पर होगा जुर्माना
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हापुड़। आयकर विभाग 31 जुलाई तक रिटर्न जमा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। ऐसे आयकर दाताओं को एक अगस्त से पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग ने नया नियम लागू किया है। विभाग द्वारा इसे लेकर रिटर्न जमा करने वालों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। अब से पहले 31 मार्च तक रिटर्न जमा करने का समय निर्धारित था। अब एक अप्रैल 2018 से नियमों में बदलाव किया गया है। इस नियम के अनुसार अब आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक हर हाल में अपना रिटर्न विभाग में जमा करना होगा। यदि उसके अगले दिन एक अगस्त से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आयकर की सीमा में आने के बावजूद समय से रिटर्न जमा नहीं करने वालों पर विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग के अधिकारियों की मानें तो जो लोग समय से अपनी रिटर्न जमा नहीं करते हैं, उन्हें इस नियम के तहत कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। जुर्माना की राशि निरंतर बढ़ती रहेगी और समस्त भुगतान देना होगा। इस स्थिति के साथ रिटर्न जमा कराने के लिए जिले के लोगों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
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