बिना अनुमति चिकित्सा शिविर लगाया तो गिरेगी गाज
हापुड़। जिले में अब कोई संस्था या चिकित्सक अपने स्तर से चिकित्सा कैंप नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए सीएमओ कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई कैंप बिना अनुमति लगा मिला उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों में जिले में एक ट्रस्टिड अस्पताल के सौजन्य से सीएमओ की बिना अनुमति के शिविर लगाया गया था। इसमें ऑपरेशन के दौरान नौ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। एक महीने पूर्व ही नए सीएमओ ने कार्यभार संभाला है। इस फाइल के निरीक्षण के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिले में कोई भी चिकित्सा कैंप बिना अनुमति के नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजवीर सिंह का कहना है कि यदि किसी संस्था या चिकित्सक को कैंप लगाना है तो वह पहले अनुमति ले। यदि बिना अनुमति के कैंप लगाया गया तो संबंधित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।