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मेडिकल कालेज सीलिंग मामले में हाईकोर्ट का स्टे

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मेडिकल कालेज सीलिंग मामले में हाईकोर्ट का स्टे
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हापुड़। मेरठ कमिश्नर की ओर से पिलखुवा क्षेत्र के अंतर्गत एक मेडिकल कालेज की अपील 13 जून को खारिज करने के बाद उसे सील करने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने इस पर स्टे जारी कर दिया है।
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हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से मेडिकल कालेज को आठ नवंबर 2017 को सीलिंग का नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद 19 मार्च 2018 को सीलिंग के आदेश पारित किए गए। 20 मार्च 2018 को कालेज परिसर के कुछ हिस्से पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। सीलिंग की कार्रवाई के विरुद्ध मेडिकल कालेज की ओर से आयुक्त मेरठ के न्यायालय में अपील योजित की गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद 13 जून 2018 को मंडलायुक्त की ओर से अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद कमिश्नर ने मेडिकल कालेज को सील करने के आदेश दे दिये, लेकिन कालेज प्रबंधन हाईकोर्ट चला गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है।
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एचपीडीए के उपाध्यक्ष गया प्रसाद ने बताया कि मेडिकल कालेज सीलिंग के मामले में हाईकोर्ट से कालेज को स्टे मिल गया है।
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