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बच्ची से रेप के दोषी को आजीवन कारावास

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बच्ची से रेप के दोषी को आजीवन कारावास
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-अदालत ने लगाया एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। एडीजे कोर्ट ने बच्ची को अगवा कर रेप के मामले में एक युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
बाबूगढ़ छावनी के एक गांव निवासी एक युवती की बाबूगढ़ के एक मैरिज होम में 9 दिसंबर 2016 को शादी थी। जिसकी बारात मेरठ से आई थी। बारातियों में मेरठ का भी एक परिवार आया हुआ था। जिनमें छह वर्षीय बच्ची भी शामिल थी। मैरिज होम में पहुंचने पर बच्ची घूमने लगी। तभी रानापुर स्याना निवासी सोनू उसे बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। इस बीच बच्ची की खोजबीन करते हुए परिजन व अन्य ग्रामीण खेत पर पहुंच गए थे। इस दौरान भीड़ ने आरोपी युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। ये मामला एडीजे कोर्ट में विचारधीन था।
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सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अमरजीत त्रिपाठी ने आरोपी सोनू को दोषी मानते सजा सुनाई। अपरशासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेल से आए युवक को पुलिस कस्टडी में लेकर दोबारा जेल भेज दिया गया। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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