तीन साल पहले पिता-पुत्र को घायल कर दिया था लूट की घटना को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव में तीन साल पहले पिता पुत्र को घायल कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। शुक्रवार को दिए फैसले में दोषी दो लुटेरों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इंगोहटा गांव में 9 अप्रैल 2022 को मुकेश वर्मा के घर लुटेरों ने घर में लूट की थी। मुकेश ने थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि जब वह रात में परिवार के साथ सो रहा था तभी अज्ञात बदमाश घर में घुस आए। लूट करने लगे। मैने व मेरे पिता परदेसीलाल ने एक बदमाश को पकड़ लिया। बदमाशों ने पिता-पुत्र पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाश दहशत पैदा करने के लिए अवैध असलहों से फायरिंग करके घर में रखे दो लाख नगद व पांच लाख के जेवरात लूट ले गए थे। उक्त घटना की सूचना पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त पप्पू यादव निवासी रहिमाल पुरवा, थाना हुसैन गंज, जिला फतेहपुर और नाते उर्फ शिवलाल पासी निवासी रेरुआ गोवर्धनपुर थाना हुसैनगंज फतेहपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों ही दोषियों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर ही आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया। प्रभावी पैरवी की वजह से तीन साल में हो दोषियों को सजा मिल गई।