हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी दीपू पुत्र वीरन नट को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। घटना नौ मार्च 2016 को सुबह करीब नौ बजे कुरारा के एक गांव में हुई थी। पीड़िता शौच के लिए घर से गई थी। लौटते समय दीपू और किशन ने उससे छेड़खानी की। पीड़िता के पिता ने 10 मार्च को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दीपू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोषी को धारा 354 व पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक-एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। (संवाद)