हमीरपुर। किशोरी के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ के दोषी बरदानी को पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों ही धाराएं एक साथ चलेंगी। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया था कि 30 जुलाई 2016 को वह गांव में ही त्रियोदशी में गया था, तभी रात 10 बजे मवईया गांव का बरदानी घर में घुस गया। उसकी 13 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पुत्री के शोर मचाने पर उसका बेटा आ गया। उसे देख आरोपी भाग गया। जब परिवार त्रियोदशी से लौटा तो घटना की जानकारी हुई। अगले दिन सुबह थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। किशोरी के बयान से लेकर अन्य गवाह पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 452, 354ए पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।