महोबा। कॉलेज जा रही छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
कस्बा चरखारी के एक मोहल्ला निवासी 14 वर्षीय किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। नौ जनवरी 2019 की सुबह वह परीक्षा देने कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में टॉकीज चौराहे पर बम्हौरीकलां गांव के बृजकिशोर ने उसे रोका और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शाम तक छात्रा के वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। बाद में छात्रा ने घर पर फोनकर बताया कि उसे बृजकिशोर अपने साथ ले गया है। आरोपी ने छात्रा से शादी भी रचा ली थी।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कु. अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त बृजकिशोर को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।