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Hamirpur News: ग्रामीण की हत्या में छह को आजीवन कारावास

Wed, 18 Feb 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। हत्या के दो साल पुराने मामले में अपर एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे जमा न करने पर एक-एक साल की कैद और भुगतनी होगी।
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कुरारा थाना क्षेत्र के डिमुहा गांव निवासी रामराज सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त 2023 को उसके पिता मानसिंह गेहूं पिसवाने के लिए पास के गांव कुसमरा गए थे। लौटते समय गांव के ही करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला, भूप सिंह यादव, कप्तान यादव, टिर्रा यादव, जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेंद्र व उपदेश रैदास उर्फ बड़े आदि ने जमीन के विवाद में उसके पिता की हत्या कर दी। आरोप था कि इन लोगों ने पहले डंडों से हमला किया। बाद में ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला।

पुलिस ने जांच के बाद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। अदालत में पुलिस के आरोपपत्र, साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने 12 फरवरी 2026 को सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आदेश 17 फरवरी के लिए सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने फैसला सुनाया।
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इंसेट



पट्टे की जमीन का था विवाद



मृतक के पुत्र ने पुलिस को बताया था कि पिता मान सिंह मूलरूप से कानपुर देहात के मूसाअर्थदंड जमा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।नगर थाना क्षेत्र के तहरापुर गांव के निवासी थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां के साथ ननिहाल डिमुहा कुरारा आ गए थे। यहां पांच बीघा जमीन खरीदी थी और बाद में 14 बीघे का पट्टा भी मिला था। पट्टे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट से मामला लौटकर चकबंदी विभाग आ गया था। 26 अगस्त 2023 को अगली तारीख लगी थी। तारीख के पहले ही 24 अगस्त को हत्या हो गई।
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