हमीरपुर। हत्या के दो साल पुराने मामले में अपर एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर आगामी 17 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
कुरारा थानाक्षेत्र के डिमुहा गांव निवासी पीड़ित रामराज सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 24 अगस्त 2023 को उसके पिता मानसिंह घर से गेहूं पिसवाने के लिए पास के गांव कुसमरा गए थे। वहां से वापस आते समय रास्ते में गांव के ही करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला, भूप सिंह यादव, कप्तान यादव, टिर्रा यादव, जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेंद्र व उपदेश रैदास उर्फ बड़े आदि ने उसके पिता की हत्या कर दी। बताया कि उक्त लोगों से जमीन का विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते इन सभी लोगों ने मिलकर पिता को जान से मार दिया है। कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही आगामी 17 फरवरी को सजा सुनाएगी।