हमीरपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी दोषी को सात साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 21 मार्च 2016 को तहरीर दी। बताया कि वह 20 मार्च को कस्बा गया हुआ था। पत्नी मवेशियों को चारा लेने गई हुई थी। घर में उसकी बेटी (पीड़िता) अकेली थी। शाम चार बजे गांव के ही युवक उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गए हैं। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी घटना के समय किशोर होने के कारण उसे 26 अगस्त 2022 को बाल अपचारी घोषित किया गया था। जो इस समय बालिग हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी भूरा को सजा सुनाई है।