महोबा। ब्लॉक कबरई के बिलरही गांव में महिला प्रधान (वर्तमान में प्रशासक) और उसके पति पर न्यायालय के आदेश पर एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बिलरही गांव निवासी रामसेवक ने बताया कि वह समाजसेवी व दिव्यांग है। मोक्ष धाम के लिए आरक्षित भूमि पर ग्राम प्रधान प्रीति और उसके पति भैयालाल ने दबंगई से कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत उसने जिलाधिकारी से की थी। राजस्व कर्मचारियों की जांच में मामला सही पाया गया था। तब तहसील न्यायालय में मामला गया था। इसी खुन्नस के चलते 24 अप्रैल को प्रधान व उसके पति ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारने के लिए दौड़े। पुलिस व उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर प्रीति और उसके पति के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।