फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्यसभा सांसद आरोप मुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिषेक त्रिपाठी ने बुधवार को एक फैसला सुनाया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के नौ साल पुराने मामले में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद को आरोप मुक्त कर दिया।
विज्ञापन


ललपुरा थाने में 25 जनवरी 2017 को राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि ज्ञानीदास बाबा डिग्री कॉलेज की बाउंड्रीवॉल पर बाबूराम निषाद के नाम के प्रचार के लिए बगैर अनुमति के वॉल पेंटिंग थी। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में राज्यसभा सांसद की ओर से अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश अभिषेक त्रिपाठी ने बुधवार को अपने फैसले में आरोपों से मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें