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अलग-अलग मामलों में दो की जमानत खारिज

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हमीरपुर। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि जनपद निवाड़ी के सिमरा थानाक्षेत्र के सिमरा खास गांव निवासी पीड़ित पिता देवेंद्र ने जलालपुर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी लड़की की शादी ममना गांव निवासी देवनरायन के साथ नौ दिसंबर 2020 को की थी। दहेज के लालच में उसकी पुत्री की नौ नवंबर 2021 को हत्या कर दी है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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वहीं दूसरे मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी पीड़ित भाई रामकिशन ने पुलिस को बताया कि 18 मार्च 2022 को उसका भाई कालका प्रसाद रात आठ बजे अपनी दुकान पर मौजूद था। तभी आरोपी राकेश और उसके भाई को गाली गलौज करते हुए मारापीटा और जान माल की धमकी देते हुए भाग गया। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। (संवाद)
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