हमीरपुर। त्योहारों के सीजन में मिठाई खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को यह भी पता चलेगा कि मिठाई कब बनी और इसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त द्वितीय डॉ. गौरीशंकर ने बताया कि बृहस्पतिवार से अब मिठाई खरीदने से पहले ग्राहक उसकी इस्तेमाल की अंतिम तारीख भी देख सकेंगे। शासन के निर्देशों के तहत मिठाई दुकानों पर पैक्ड और खुली दोनों प्रकार की मिठाइयों पर इसके बनने और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य किया गया है। 15 अक्तूबर से यह व्यवस्था प्रभावी तौर से लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसके इस्तेमाल की समय-सीमा के बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग जानकारी के साथ मिठाइयों की खरीदारी कर सकें। विभाग की ओर से मिष्ठान्न कारोबारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मिठाइयों पर निर्धारित तिथि अंकित न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।